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कंगना की दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, तोड़ फोड़ पर जवाब देगी BMC

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कंगना की दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, तोड़ फोड़ पर जवाब देगी BMC

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मुंबई। कंगना रनौत के जरिए दायर की गई याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। कंगना ने ये याचिका अपने मुंबई स्थित ऑफिस को गिराए जाने को लेकर BMC के खिलाफ दायर की है। मामले में आज BMC को कोर्ट में जवाब देना होगा कि उन्होंने जितनी तेजी से कंगना के दफ्तर को अवैध निर्माण बताकर गिराने की कार्रवाई की है, आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है?

इस मामले की सुनवाई जस्टिस एसजे काठावाला और आर आई चागला की पीठ कर रही है। वहीं डॉ.बीरेंद्र सराफ, कंगना के वकील, टूटे हुए ऑफिस की तस्वीरों और ऑफिस के पहले की तस्वीरों को दिखाकर उसकी तुलना करते हुए पीठ का मार्गदर्शन करते दिखें।

बिरेंद्र सराफ ने कहा कि तोड़फोड़ की असली वजह अवैध निर्माण नहीं कंगना का शिवसेना नेता संजय राउत के साथ सोशल मीडिया पर टकराव था। जस्टिस एसजे काठावाला और जस्टिस आरआई चागला की पीठ कंगना रनौत की अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उन्होंने पहले 9 सितंबर को स्टे की मांग की थी। बाद में उन्होंने तोड़फोड़ से हुए नुकसान को लेकर 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा।

सराफ ने आगे कहा कि विध्वंस आदेश सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे HC के आदेशों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि HC ने COVID-19 की स्थिति को देखते हुए विध्वंस कार्यों को करने से अधिकारियों को रोक दिया था।

वहीं बीएमसी के वकील चिनॉय ने कहा कि यह आदेश लागू नहीं है क्योंकि एचसी ने अधिकारियों को पहले पारित आदेशों को लागू करने से रोक दिया है।

इस पूरे मामले पर जस्टिस एसजे काठावाला ने पिछली सुनवाई में कहा था कि,’श्री सराफ हमारे पास बहुत सारे मामले हैं, जहां हमने निगम को ध्वस्त करने के लिए कहा है और उन्हें ध्वस्त नहीं किया गया है। इसलिए हमने अपने पहले आदेश (इस मामले में) में देखा कि अगर वे (बीएमसी) सभी मामलों में इतनी तेजी के साथ काम करते हैं तो शहर में रहने के लिए बेहतर जगह होगी।’

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