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📕 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला ⚖️ 🛕 मंदिर-मठ की संपत्ति का पुजारी या मैनेजर मालिक नहीं….

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📕 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला ⚖️

🛕 मंदिर-मठ की संपत्ति का पुजारी या मैनेजर मालिक नहीं

ठाकुर रामचंद्र जी स्वामी जैतूसाव मठ पब्लिक ट्रस्ट, रायपुर की संपत्ति से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए संबंधित याचिका खारिज कर दी।

🔹 मालिक नहीं, सेवक/प्रबंधक:
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मंदिर या धार्मिक संस्था की संपत्ति की देखभाल अथवा प्रबंधन करने मात्र से पुजारी या प्रबंधक उस संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता।

🔹 राजस्व रिकॉर्ड में कलेक्टर का प्रबंधन:
ट्रस्ट की संपत्तियों के राजस्व अभिलेख में कलेक्टर का नाम सर्वराकार/मैनेजर के रूप में दर्ज किए जाने के निर्णय को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा।

🔹 सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का हवाला:
जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुजारी उत्थान एवं कल्याण समिति से संबंधित मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों का संदर्भ लिया।

⚖️ कानूनी संदेश:
धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी नहीं होता। मंदिर-मठ की संपत्ति को धार्मिक संस्था की संपत्ति के रूप में संरक्षित रखना और उसका विधि अनुसार प्रबंधन करना आवश्यक है।

📕 पर्दाफाश न्यूज | Legal Update

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