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Babri Masjid Demolition Par Faisla: बाबरी मस्जिद विध्वंस पर फैसला- आडवाणी, उमा और जोशी अगर दोषी तो कितनी बड़ी सजा?

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Babri Masjid Demolition Par Faisla: बाबरी मस्जिद विध्वंस पर फैसला- आडवाणी, उमा और जोशी अगर दोषी तो कितनी बड़ी सजा?

28 साल बाद आज बाबरी मस्जिद विध्वंस केस (Babri Demolition Case) में बड़ा फैसला आना वाला है। इस केस में बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी (Lal Krishna Advani), मुरली मनोहर जोशी (Murli Manohar Joshi), उमा भारती (Uma Bharti) समेत 32 आरोपियों पर लखनऊ की सीबीआई अदालत फैसला सुनाएगी। अगर कोर्ट अपने फैसले में सजा का ऐलान करता है तो कई नेताओं को 3 साल से उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

 
Babri Masjid Demolition Par Faisla: बाबरी मस्जिद विध्वंस पर फैसला- आडवाणी, उमा और जोशी अगर दोषी तो कितनी बड़ी सजा?
बाबरी विध्वंस केस में कुल 49 आरोपी थे लेकिन 17 आरोपियों की सुनवाई के दौरान निधन हो गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद फैजाबाद में दो FIR दर्ज कराई गई थी। FIR नंबर 198 लाखों कार सेवकों के खिलाफ थी जबकि FIR नंबर 198 संघ परिवार के कार्यकर्ताओं समेत आडवाणी, जोशी, तत्कालीन शिवसेना नेता बाल ठाकरे, उमा भारती आदि के खिलाफ थी।

तो आडवाणी, जोशी और उमा को होगी 5 साल की सजा?

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बाबरी विध्वंस केस की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस के यादव अगर इस मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और साध्वी रितंभरा को दोषी ठहराते हैं तो उनको अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है।

दोषी साबित होने पर कल्याण को अधिकतम 3 साल की सजा

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अगर कोर्ट यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, साक्षी महाराज और फिरोजाबाद के तत्कालीन डीएम आरएम श्रीवास्तव को दोषी ठहराएगी तो उन्हें अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है।

महंत नृत्य गोपाल, चंपत राय को कितनी सजा?

बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी महंत नृत्य गोपाल दास, राम विलास वेदांती, राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय, सतीश प्रधान, धरम दास अगर विध्वंस में मामले में दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है।

इन्हें हो सकती है उम्रकैद!

बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह, पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय, जय भगवान गोयल और ओम प्रकाश पांडेय को अगर अदालत दोषी ठहराती है तो उन्हें अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है।

सांसद लल्लू सिंह का क्या होगा?

बाबरी विध्वंस केस के आरोपी फिरोजाबाद के सांसद लल्लू सिंह, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, आचार्य धर्मेंद्र देव, रामजी गुप्ता, प्रकाश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर और कारसेवकों रामचंद्र खत्री, सुखबीर कक्कर, अमन नाथ गोयल, संतोष दुबे, विनय कुमार राय, कमलेश त्रिपाठी, गांधी यादव, विजय बहादुर सिंह, नवीन भाई शुक्ला को अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है।

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