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3 करोड़ 31लाख की अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 लाख जुर्माना….पढ़े पूरी खबर

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3 करोड़ 31लाख की अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 लाख जुर्माना।

जांजगीर आरोपी रामरतन पाण्डेय पिता भागवत प्रसाद पाण्डेय उम्र 52 साल(मार्कफेड) धान संग्रहण केंद्र अकलतरा, राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जिला जांजगीर में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थ है। गोपनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त

 

कि आरोपी के द्वारा अपनी विभिन्न स्थानों पर पदस्थापना के दौरान अपनी आय के ज्ञात स्त्रोतो से कहीं अधिक मात्रा मे चल अचल सम्पत्ति अर्जित किया गया है हुई ई 13 (2)उक्त

भ्रष्टाचार निवारण सूचना की गोपनीयता पूर्वक 32 अधिनियम 1998 का अपराध पाये जाने पर दिनांक 02.तस्दीकी करने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 13 (1)

06.2016 को बिना नंबरी अपराध कमांक 0/18 धारा 13-1.13-2 भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम 1998 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसे थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एसीबी रायपुर में नम्बरी अपराध कमांक 49/16 धारा 13(1) 13 (2)

200 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध दिनांक 02.06.2016 को पंजीबद्ध किया गया।1998 उक्त अपराध की विवेचना करने हेतु मुझे निरीक्षक/विवेचक को धारा 17 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अधिकार पत्र पुलिस अधीक्षक एसीबी रायपुर द्वारा दिया गया है। आरोपी के चंदनिया पारा पाठक चाल, जांजगीर स्थित मकान की तलाशी हेतु तलाशी वारंट विशेष न्यायालय एसीबी रायपुर से प्राप्त किया गया।दिनांक 02.06.2016 को तलाशी वारंट लेकर स्वतंत्र राजपत्रित पंचसाक्षी एवं पुलिस / तलाशी दल के साथ दिनांक 03.06.2016 के प्रातः आरोपी के चंदनिया पारा पाठक चाल जांजगीर स्थित मकान में पहुंचकर आरोपी रामरतन पाण्डेय को सर्च वारंट दिखाकर, पढाकर तथा समझाकर सहमति प्राप्त कर निर्धारित तलाशी कार्यवाही दौरान पंचसाक्षियों के साथ दिनांक 03.06.2016 को ही एक्सिस बैंक की शाखा चांपा स्थित कार्यालय में आरोपीके पुत्र के लाकर खुलवाकर तलाशी ली गई। तलाशी दौरान लाकर खाली मिला। प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 13.06.2016 एक्सिस बैंक शाखा तेलीबांधा चौक रिंग रोड नंबर 01, रायपुर, छ0ग0 स्थित आरोपी के पुत्र की उपस्थिति में तलाशी ली गयी लाकर में दो नग सोने के सिक्के क्रमशः50 ग्राम एवं 10 ग्राम (कुल 60 ग्राम) कीमती 1,92,206 / रूपये तथा खोखसा पटवारी हल्का नंबर 18 जूना बिलासपुर पटवारी हल्का नंबर 22 एवं मौजा भडेसर पटवारी हल्का नंबर 54 की जमीन की कुल 06 रजिस्ट्रियां जो आरोपी की पत्नी के नाम पर को सूची अनुसार दस्तावेज को तैयार कर मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त किया गया। तलाशी के दौरान की गई कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन तलाशी वारंट,जारीकर्ता माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर एवं प्रतिलिपि क्षेत्राधिकार न्यायालय जांजगीर को प्रेषित किया गया। आरोपी के सेवा संबंधी जानकारी एन.के. सिंह सचिव छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित सिविल लाईन मुख्यालय रायपुर से प्राप्त की गई है। इन्वेट्री के अनुसार उपरोक्त स्थान की चल अचल सम्पत्ति का प्रथम दृष्टया अनुमानित मूल्य 3.31.01.406/- रूपये पाया गया। चल अथल सम्पत्ति एवं अन्य तथा बेनामी सम्पत्तियों के वास्तविक एवं व्यवहार मूल्यांकर एवं अन्य साक्ष्य एकत्रित करने हेतु प्रकरण में आगे विवेचना की गई।विरूद्ध धारा 13 (1)13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया । प्रकरण में आरोपी को अभियोजित करने योग्य पर्याप्तसाक्ष्य होने से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई, सचिव छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मुख्यालय अटल नगर के पत्र कमाक / स्था.वि / 1408 अटल नगर दिनांक 07.12.2018 के माध्यम से प्राप्त हुई। तत्पश्चात आरोपी रामरतन पाण्डेय पिता भागवत प्रसाद पाण्डेय उम्र 58 साल पद वरिष्ठ सहायक (मार्कफेड) छ.ग.सहकारी संघ मर्यादित अकलतरा जांजगीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1).13 (2) साबिन होने से अभियोग पत्र जिला जांजगीर-चांपा छ.ग.कमांक 43 / 18 दिनांक 28.12.2018 तैयार कर वास्ते न्याय माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।आरोपी केराज्य1अभियोजन द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष गवाहों का परीक्षण कराया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार जून ने समस्त गवाहों के कथनों एवं राज्य आर्थिक अपराध व्यूरो, द्वारा छापे के दौरान एकत्रित किये गये दस्तावेजों एवं साक्षियों का परिशीलन कर तथा मामले के तथ्यों, आरोपी के उम्र, उपराध की प्रकृति, अनुपातहीन राशि को देखते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20के प्रावधान और मामले के अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी रामरतनपाण्डेय पिता भागवत प्रसाद पाण्डेय उम्र 58 साल पद वरिष्ठ साहयक (मार्कफेड) छ.ग.राज्य सहकारी संघ मर्यादित अकलतरा जांजगीर जिला जांजगीर छ.ग. को 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का सश्रम कारावास की सजा अतिरिक्त रूप से दीगयी है।उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से राजेश पाण्डेय लोक अभियोजक जांजगीर ने पैरवी की।

 

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