एन्टी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मानचित्रकार श्याम चंद्र पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया,,,तो इधर आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज,,,देखिये पूरी खबर।
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एन्टी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मानचित्रकार श्याम चंद्र पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया,,,तो इधर आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज,,,देखिये पूरी खबर।
बिलासपुर/ रायपुर-: कहते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आखिर बकरे को तो एक न एकदिन हलाल होना ही पड़ेगा जी हां कहते है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक हो अपराध के पीछे सबूत छोड़ ही जाता है।
ऐसा ही सनसनीखेज मामला न्यायधानी बिलासपुर में सामने आया हैं। जहां पर नियम कानून को ताक में रखकर दर्जनों अवैध कालोनियो का निर्माण बिना टाउन & कंट्री प्लानिंग से अनुमति लिए अथवा गलत नक्शा पास कराके कराया गया है। वही राज्य सरकार के नियमो की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई है तो दूसरी तरफ राज्य सरकार को भारी राजस्व की क्षति भी हुई है । ये सब कारनामो को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ एवं बतौर रिश्वत मोटी रकम लेकर व्यापक पैमाने पर भ्रस्टाचार करने का काम करने वाले नगर तथा ग्राम निवेश के अनुरेखक के खिलाफ पूर्व में आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की गई थी, साल भर पहले जाँच के बाद मामला बंद कर दिया था, करीब डेढ़ साल पहले बिलासपुर के एक शक्श ने बाकायदा सबूतों के साथ फिर से शिकायत की थी इसमे बताया गया है कि पूर्व में acb से कई जगह की सम्प्पति की जानकारी छुपाई थी, acb ने मामले में फिर से जाँच के बाद भरष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रीम जमानत की अर्जी प्रस्तुत की थी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की कोर्ट में मंगलवार को इसे खारिज कर दिया, कोर्ट ने कहा है कि सूक्ष्म विवेचना में कहा है कि आवेदक के अधिपत्य में और अधिक असमानुपति सम्पत्ति का मिलना प्रथम दृष्टया प्रत्तित होता है इस आधार पर आवेदन खारिज किया जाता है।
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