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*बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, चिरमिरी अनुभाग में स्कूल बंद करने का आदेश… चालू रहेंगी ऑनलाइन क्लासेस, कलेक्टर ने किया आदेश*

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बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, चिरमिरी अनुभाग में स्कूल बंद करने का आदेश… चालू रहेंगी ऑनलाइन क्लासेस, कलेक्टर
ने किया आदेश

बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, चिरमिरी अनुभाग में स्कूल बंद करने का आदेश… चालू रहेंगी ऑनलाइन क्लासेस, कलेक्टर ने किया आदेश जारी…

बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, चिरमिरी अनुभाग में स्कूल बंद करने का आदेश…
चालू रहेंगी ऑनलाइन क्लासेस, कलेक्टर ने किया आदेश

श्री कांत जायसवाल

बैकुंठपुर/ कोरिया जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप व संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, चिरमिरी अनुभाग में स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं भरतपुर, सोनहत व केल्हारी अनुभाग में स्कूल खुलेंगे। इस आशय का आदेश बुधवार 19 जनवरी को कलेक्टर कोरिया कुलदीप शर्मा ने जारी किया है।
बुधवार 19 जनवरी 2022 को जारी आदेश में उल्लेखित है कि कमांक/396 एस.डब्ल्यू./ 2022 छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में इस कार्यालय द्वारा धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अधीन आदेश कमांक 61/एस.डब्ल्यू./2022 बैकुण्ठपुर दिनांक 04.01.2022 द्वारा जारी किये गये हैं। वर्तमान में कोरिया जिले के अनुभाग बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ, खड़गवां, चिरमिरी क्षेत्रान्तर्गत (जिसमें समस्त नगरीय निकाय सम्मिलित हैं) कोविड-19 के पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुकम में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (1), आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है। अनुभाग बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ, खड़गवां, चिरमिरी क्षेत्रान्तर्गत रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। अनुभाग बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ, खड़गवां, चिरमिरी क्षेत्रान्तर्गत संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय स्कूल, ऑगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल आगामी आदेश पर्यन्त बंद रखा जावे, किन्तु ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेंगे। व्यापम एवं पी.एस.सी. छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परीक्षाएं अपने निर्धारित तिथि अनुसार संचालित होंगे। कोचिंग संस्थान एवं पुस्तकालय खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा, किन्तु ऑनलाईन क्लासेस
जारी रह सकेंगे। पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत लागू रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
देखें जारी आदेश।

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