नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 97541 60816 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , बड़ी खबर – Page 279 – पर्दाफाश

पर्दाफाश

Latest Online Breaking News

बड़ी खबर

रायपुर : रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित रायपुर 19 सितम्बर 2020 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस. भारतीदासन ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में 21सितम्बर रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर के रात्रि 12 बजे तक तथा रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रायपुर जिले में आज दिनांक तक 26000 से अधिक कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है तथा प्रतिदिन लगभग 900-1000 पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासो के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु संपूर्ण रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है। जिले की सभी सीमाएं 21से 28 सितम्बर के रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः सील जारी किए गए आदेश के अनुसार रायपुर जिले की सभी सीमाएं 21सितम्बर रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर के रात्रि 12 बजे की अवधि तक पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जाएगा। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान या पार्लर नही खोले जायेंगे। केवल दुकान या पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी।  एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी।  सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। केन्द्रीय,शासकीय,अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय रहेगें बंद...

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मशरूम उत्पादक युवा किसान श्री सौरभ जंघेल को राष्ट्रीय सम्मान रायपुर, 19 सितम्बर, 2020 छत्तीसगढ़ के...

रायपुर : ‘गैरों के बीच छोटे भाई की तरह अपनेपन का अहसास कराया’ : कोविड अस्पतालों में अपनेपन के साथ...

कोरोना महामारी को दे रहे यहाँ खुला निमंत्रण* *जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन के अधिकारी,कर्मचारी बने  उदासीन* *असलम आलम खान धरमजयगढ़* विकास...

रायपुर : नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया को आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों ने ’मुख्यमंत्री राहत कोष’ के लिए 6.14 लाख...

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उच्च पोषक क्षमता वाले स्वदेशी खाद्य पदार्थो का डाटाबेस तैयार करना चाहता है। महिला एवं...

लाइव कैलेंडर

February 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728