रायपुर : मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने ग्राम पीपरछेड़ी पहुंचकर स्वर्गीय श्री रविन्द्र भेंड़िया को दी श्रद्धांजलि रायपुर, 13...
छत्तीसगढ़
अब बिलासपुर में भी उतर सकेंगे 72 सीटर विमान, मुख्यमंत्री बघेल की पहल पर बिलासपुर एयरपोर्ट का उन्नयन हुआ 3 सी कैटेगरी में
रायपुर : गोबर से जैविक खाद निर्माण सहित विभिन्न उपयोगी उत्पाद तैयार करने पर मंथन : कृषि मंत्री श्री रविन्द्र...
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से पंजाब नेशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक ने की सौजन्य मुलाकात मुख्यमंत्री राहत कोष...
रायपुर : मुख्यमंत्री से क्रेडाई के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात लॉकडाउन के दौरान रियल इस्टेट सेक्टर को दी गई...
रायपुर : प्रदेश में पोल्ट्री इंड्रस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी हर संभव मदद : श्री भूपेश बघेल...
रायपुर : मुख्यमंत्री द्वारा बस्तर में स्टील सहित खाद्य और लघु वनोपज प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश का आव्हान : विकास...
बेमेतरा : गृहमंत्री ने किया ग्राम भिंभौरी उप तहसील का शुभारंभ : मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल बेमेतरा 12 अक्टूबर...
बेमेतरा : गृहमंत्री ने 37 करोड़ 95 लाख रु. की कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन : क्षेत्र के विकास...
रायगढ़ : मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना अंतर्गत 24 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित रायगढ़, 12 अक्टूबर2020 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा ऋण लेकर स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने वाले इच्छुक आवेदकों से 24 अक्टूबर 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, नि:शक्तजन, नक्सल प्रभावित एवं सेवानिवृत्त सैनिकों को आयु सीमा में 5 वर्ष छूट की पात्रता होगी। आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ नियत तिथि तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में दो प्रतियों में जमा करना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य लागत, निर्माण एवं उद्योग इकाईयों हेतु 25 लाख, सेवा इकाईयों हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपए है। इसके लिए आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उद्योग एवं सेवा परियोजना में स्वीकृत ऋण पर लगने वाला बैंक गारंटी शुल्क तथा आगामी 4 वर्षो के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान शासन द्वारा दिया जाएगा तथा नियमानुसार ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।
रायपुर : मुख्य सचिव श्री.आर.पी. मंडल ने कोविड कॉल सेंटर से मरीजों का जाना हालचाल : छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल...