बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को हैबियस कार्पस याचिका में अंतरिम राहत देने से इनकार किया, कल कोर्ट में सुनवाई होगी
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को हैबियस कार्पस याचिका में अंतरिम राहत देने से इनकार किया, कल कोर्ट में सुनवाई होगी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका और 2018 में आत्महत्या के मामले को निरस्त करने की पुनर्विचार याचिका में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। बेंच ने कहा, “शिकायतकर्ता और राज्य को सुने बिना अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।” कोर्ट गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है । जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कर्णिक की खंडपीठ ने भी अदन्या नाइक द्वारा दायर याचिका पर विचार किया और अपने पिता की आत्महत्या मामले की प्राथमिकी के संबंध में दायर “ए” समरी की फिर से जांच करने की मांग की, जिसमें अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया।
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