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पर्दाफाश

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चिकित्सा अधीक्षक सिम्स ने पांच सहायक चिकित्सा अधीक्षक के पद स्वीकृत किया,,,ओ पी शर्मा प्रांताध्यक्ष छ ग प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने दी प्रतिक्रिया देखिये पूरी खबर….

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चिकित्सा अधीक्षक सिम्स ने पांच सहायक चिकित्सा अधीक्षक के पद स्वीकृत किया,,,ओ पी शर्मा प्रांताध्यक्ष छ ग प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने दी प्रतिक्रिया देखिये पूरी खबर।

चिकित्सा अधीक्षक सिम्स ने पांच सहायक चिकित्सा अधीक्षक के पद स्वीकृत किया*
छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सिम्स चिकित्सालय महाविद्यालय के सम्बद्ध चिकित्सालय के लिए विभिन्न्न पद संरचना करते हुए सिम्स चिकित्सालय के लिए *एक पद सहायक चिकित्सा अधीक्षक* सहित अन्य 629 पद स्वीकृत करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अपने पत्र क्रमांक 12-12/2008/ 9/55 रायपुर दिनांक 10/6/2008 जारी करते हुए संचालक चिकित्सा शिक्षा पत्र प्रेषित करते हुए – *राज्य शासन एतद द्वारा सिम्स चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों के लिए उनके पद नाम के सामने दर्शाये गए वेतनमान में निम्नानुसार 629 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए नियमानुसार पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई थी*
सहायक चिकित्सा अधीक्षक पद पर नियुक्ति करने का अधिकार संचालक को दिया गया है ।
जिस पद पर नियुक्ति का अधिकार अधिष्ठाता को नही है उस सहायक चिकित्सा अधीक्षक के पद पर सिम्स चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा एक पद की जगह पांच सहायक चिकित्सा अधीक्षक के पद का सृजन कर अलग अलग चिकित्सकों को अपने पत्र क्रमांक स्था.प्रशा./सँ सँ अ/सिम्स चिकि/2019/448 बिलासपुर/ दिनांक 24/7/ 2019 पत्र के माध्यम से सहायक चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त करने के साथ साथ अन्य अतिरिक्त प्रभार दिया गया ।👇
(1)डॉ आरती पांडे- *सहायक चिकित्सा अधीक्षक* तथा पी आर ओ/ व्ही आई पी प्रोटोकाल
(2) डॉ नीरज शिंदे- *सहायक चिकित्सा अधीक्षक*
तथा क्रय एवं भंडार (मेडिसिन/जनरल स्टोर)
(3) डॉ विवेक शर्मा- *सहायक चिकित्सा अधीक्षक* तथा स्थापना /प्रशासन
(4)डॉ चन्द्रहास ध्रुव- *सहायक चिकित्सा अधीक्षक* तथा आहरण संवितरण अधिकारी/वाहन शाखा/ सहायक प्रभारी अधिकारी मेडिसिन स्टोर
(5) डॉ विजय बाबू वर्मा – *सहायक चिकित्सा अधीक्षक* तथा नर्सिंग/साफ-सफाई
इस तरह चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बिना शासनादेश ,बिना अधिकार के पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों का उल्लंघन कर अनाधिकृत सहायक चिकित्सा अधीक्षक के पांच पद का सृजन किया गया ।
अवैध रूप से अनाधिकृत नियुक्त सहायक चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा पद सिल मुहर का दुरुपयोग किया जा रहा है ।यहाँ तक अपने निजी वाहनों में बोर्ड लगा कर शहर में घूम रहे हैं ।
बताते चले चिकित्सा अधीक्षक *डॉ पुनीत भारद्वाज* खुद ही नियम विरुद्ध पद पर बैठ कर कार्य सम्पादन कर रहे हैं ।
इनकी नियुक्ति गुरु घासीदास विश्व विद्यालय द्वारा सिम्स संचालन करने के समय में कार्य परिषद के निर्णय के अनुपालन में विश्व विद्यालय के स्व वित्तीय योजना अंतर्गत अधिशासित छ ग आयुर्विज्ञान संस्थान के ब्याख्याता पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी ।
राज्य शासन द्वारा सिम्स संस्थान के संचालन को गुरु घासीदास विश्व विद्यालय से दिनक 1/12/2007 वापस लेते हुये चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से सनचलित करते आ रहा है ।
गुरु घासीदास विश्व विद्यालय द्वारा नियुक्ति प्राप्त डॉ पुनीत भारद्वाज का आज दिनांक तक राज्य शासन द्वारा शासन की विभाग में संविलियन नही किया है । इसलिए ये शासकीय कर्मी के रूप में स्थापित नही हैं । एक गैर शासकीय चिकित्सक शासकीय संस्थान छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान के सर्वोच्च पद पर बैठ कर शासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं ।
शासन को ऐसे चिकित्सक को तत्काल बर्खास्त करते हुए इन्हें भारी भरकम वेतनमान भुगतान करने तथा उच्च पद पर बैठा कर संस्था को बदनाम करने के दोषी अधिकारी तथा आहरण संवितरण अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना उचित होगा।
संचालक चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दिनांक 1/10/2021 को चिकित्सा अधीक्षक सिम्स को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है कि/ *किस आदेश निर्देश के तहत सहायक चिकित्सा अधीक्षक के स्वीकृत एक पद के विरुद्ध पांच पद निर्मित कर नियुक्ति प्रदान की गई है ?* स्प्ष्ट करें ।

 

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारि संघ के प्रांताध्यक्ष द्वारा दिनांक 7/8/2021 डॉ पुनीत भारद्वाज के विरुद्ध प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा प्रमाण सहित शिकायत करते हुए पांच सहायक चिकित्सा अधिक्षक नियुक्त किये गए आदेश को निरस्त करते हुए डॉ पुनीत भारद्वाज चिकित्सा अधीक्षक को बर्खास्त करते हुए इनके पूरे कार्यकाल की जांच कराने की मांग की है।

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