ये कैसा आदेशः अब छत्तीसगढ़ में Corona से मौत हुई तो परिजन को देने होंगे 2500 रुपये ………………………इससे पहले सोमवार को सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें तय कर दी थीं.

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ये कैसा आदेशः अब छत्तीसगढ़ में Corona से मौत हुई तो परिजन को देने होंगे 2500 रुपये
………………………इससे पहले सोमवार को सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें तय कर दी थीं.

राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि Corona संक्रमण से मौत होने की स्थिति में शव के स्टोरेज और कैरिज के लिए परिजनों को ये रुपये देने होंगे. अब इस फैसले का विरोध हो रहा है.

रायपुर. कोरोना के दिनों दिन बढ़ते संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में एक आदेश ने लोगों को और परेशान कर दिया है. आदेश के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मौत कोरोना संक्रमण से होती है तो उसके परिजनों को ढाई हजार रुपये देने होंगे. ये रुपये शव के स्टोरेज और कैरिज के नाम पर वसूले जा रहे हैं. इसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य विभाग के वर सचिव ने आदेश भी जारी कर दिया है. इस आदेश के साथ ही स्थानीय लोगों के साथ ही बीजेपी ने भी विरोध दर्ज करवाया है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ बीजेपी ने राजभवन में आपत्ती दर्ज करवाई है.
इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए नई दरें निर्धारित कर दी थीं. विभाग की ओर से इस आदेश के अनुसार एनएबीएच मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में मॉडरेट स्थिति वाले मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 6200 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया था. इसमें सपोर्टिव केयर आइसोलेशन बेड के साथ ऑक्सीजन एवं पीपीई किट का खर्च भी शामिल है.

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