*💥बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्ति मामले में जांच का आदेश,51 पदों पर एनएचएम के तहत हुई थी भर्ती*
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*💥बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्ति मामले में जांच का आदेश,51 पदों पर एनएचएम के तहत हुई थी भर्ती*
*अधिवक्ता संदीप सिंह की शिकायत पर कमिश्नर ने दिया जांच का आदेश*
बिलासपुर।कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बिलासपुर के अंतर्गत वर्ष 2019 -20 में एनएचएम के 51 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई थी।जिसमे भारी अनियमितता व गड़बड़ी की शिकायत शिकायतकर्ता ने लिखित में कलेक्टर ,संभाग आयुक्त व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से की थी जिसके जाँच का आदेश संभाग आयुक्त ने कर दिया है।
शिकायतकर्ता संदीप सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि एनएचएम के जो नियम हैं उसमे भारी गड़बड़ी की गई है।एनएचएम में निर्धारित मापदंड के अनुसार शैक्षणिक योग्यता का 65प्रतिशत अंक साक्षात्कार का 20 प्रतिशत अंक व अनुभव का 15 प्रतिशत अंक निर्धारण किया गया था।परंतु एनएचएम के नियम विरुद्ध शैक्षणिक योग्यता का 60 प्रतिशत अनुभव का 20 व साक्षत्कार में 5 प्रतिशत अंक व कौशल परीक्षा में 15 प्रतिशत अंक दिया गया है,जबकि कौशल परीक्षा नही लिया गया है।
इस तरह कई अभ्यर्थियों को ज्यादा अंक दे दिया गया व इस तरह पात्र को अपात्र व अपात्र को पात्र घोषित कर दिया गया। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती गई है।
शिकायतकर्ता संदीप सिंह ने शिक़ायत पत्र में अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी को जानबूझकर ज्यादा प्रतिशत देने तथा बाद में सुधार करने की बात कह रहे है हालांकि मामले में संभागायुक्त डॉ संजय अलंग, कलेक्टर सारांश मित्तर एवं जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष शिकायत किया गया है जिस पर जाँच जारी है अब आगामी समय मे जाँच पूर्ण होने के बाद ही इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो पाएगा।
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