नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 97541 60816 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , किसान आंदोलन के खिलाफ ट्वीट करने को लेकर कर्नाटक कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया  – पर्दाफाश

पर्दाफाश

Latest Online Breaking News

किसान आंदोलन के खिलाफ ट्वीट करने को लेकर कर्नाटक कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया 

😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

किसान आंदोलन के खिलाफ ट्वीट करने को लेकर कर्नाटक कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया

कर्नाटक के तुमकुर में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) ने शुक्रवार को क्षेत्राधिकार विधेयक का विरोध करने वाले किसानों पर अपने ट्वीट के लिए हिंदी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए न्यायिक पुलिस स्टेशन (क्यथसांद्रा) को निर्देश दिया। शिकायतकर्ता रमेश नाइक एल द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी कि रानौत ने 21 सितंबर 2020 को अपने ट्विटर अकाउंट ‘@KanganaTeam’ से एक ट्वीट किया गया था:

 विकास प्राधिकरणों और स्थानीय नगर प्राधिकरणों के बीच अधिकार… “जो लोग सीएए के बारे में गलत सूचना और अफवाहें फैलाते हैं, जो दंगे का कारण बनते हैं वही लोग हैं जो अब किसानों के बिल के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और देश में आतंक पैदा कर रहे हैं। वे आतंकवादी हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने क्या कहा था लेकिन गलत सूचना फैलाना पसंद है”। दलील में आरोप लगाया गया है कि आरोपी द्वारा उसके ट्विटर अकाउंट में पोस्ट की गई उपरोक्त सामग्री का स्पष्ट उद्देश्य उन लोगों को अपमानित करना है जो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, दंगों के लिए भड़काऊ बयान दे रहे हैं और युवा मन में अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।

इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि इस ट्वीट से विभिन्न समूहों के बीच टकराव हो सकता है। यह कहा गया था कि न तो पुलिस अधिकारी और न ही सरकार ने इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने/जांच करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की थी और उपरोक्त नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करने में विफल रही। इसलिए शिकायतकर्ता ने अभिनेत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 504, 108 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने मांग की।

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now

लाइव कैलेंडर

April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930