खरसिया नगरपालिका काम्प्लेक्स निर्माण में लगभग 90 लाख का हुआ फर्जी भुगतान, रति से हुआ खुलासा, अब कार्रवाही की उठी मांग
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*📕घोटाले बाज उप अभियंता,सीएमओ एवं अध्यक्ष की भूमिका की हो जांच…दर्ज हो FIR *खरसिया पूर्व नगर सरकार का कारनामा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में किया पचासी लाख का अधिक भुगतान, नगर पालिका को आर्थिक छति*
सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार डॉ. शिवकुमार डहरिया नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर से की गई शिकायत।
नगर पालिका खरसिया में एस.डी.एम. बंगला के सामने व्यावसायिक काम्पलेक्स निर्माण में की अनियमितता के संबंध में तत्कालिन सीएमओ और उप अभियंता सहित जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु शिकायत।
व्यावसायिक काम्पलेक्स का निर्माण किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार की अनियमितता की गई है जो इस प्रकार है
खरसिया में एस.डी.एम. बंगला के सामने व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण लागत राशि 379.72 लाख रू. है निर्धारित समायावधि 12 माह है जिसके माप पुस्तिका के अनुरूप उप अभियंता ऋषि राठौर द्वारा नोट शीट में बिलिंग के दौरान पृष्ठ क्रमांक 21 से 27 तक हस्ताक्षर किये बिना बिल पास कर भुगतान, श्री संतोष कुमार अग्रवाल को कर दिया गया है। जबकी नियमानुसार भुगतान की स्वीकृति उप अभियंता के तकनीकी परीक्षण उपरांत किया जाता है। इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी दोषी है।
काम्पलेक्स स्वीकृत राशि 379.72 लाख है ऑनलाईन निविदा जारी किया गया परंतु सिर्फ एक बहुप्रसारित राज्य स्तरीय समाचार पत्र नवभारत में प्रकाशित किया गया, जबकी नियमानुसार दो बहुप्रसारित राज्य एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिये था। मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं उपअभियंता दोषी है। व्यवसायिक काम्पलेक्स की स्वीकृत राशि 379.72 लाख रू. एवं निविदा दर 3.33% अधिक पर स्वीकृत किया गया है कुल राशि 392.36 लाख रु. विरुद्ध कुल भुगतान लगभग 477.55 लाख रु का किया गया है। कुल अंतर राशि 85.19 रु. का है। जिससे नगर पालिका को 85.19 लाख रू. का आर्थिक छति हुई है। जबकी शासन से 379.72 लाख रु. स्वीकृत थी, तथा किस मद से भुगतान किया गया है उसका उल्लेख नहीं है। उपअभियंता ऋषि राठौर एवं तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी दोषी है।
व्यवसायिक काम्पलेक्स गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य के कारण आज काम्पलेक्स की स्थिति दयनीय है।
उपर्युक्त व्यवयायिक काम्पलेक्स निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता के लिए तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं उपअभियंता ऋषि राठौर दोषी है। इसके विरुद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही करने
हेतु सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर (छ.ग.) , संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर,
कलेक्टर महोदय जिला रायगढ़ (छ.ग.) को भी शिकायत पत्र भेजा गया है।
*खरसिया पूर्व सीएमओ,अध्यक्ष, इंजीनियर की भमिका संदिग्ध…..*
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