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पर्दाफाश

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*कुड़ेकेला ढाबा संचालक रिमांड पर जेल दाखिल,ढाबा में सफाई करते वक्त करंट की चपेट में आने से कर्मचारी की हुई थी मौत*

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*कुड़ेकेला ढाबा संचालक रिमांड पर जेल दाखिल,ढाबा में सफाई करते वक्त करंट की चपेट में आने से कर्मचारी की हुई थी मौत*

असलम खान धरमजयगढ़:-

थाना प्रभारी छाल उप निरीक्षक प्रवीण मिंज द्वारा आज तारीख 22.02.2022 को लापरवाह ढाबा संचालक को धारा 304 ipc 135 विद्युत अधिनियम में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । बता दें आरोपी ढाबा संचालक बिजली खम्भा से अवैध कनेक्शन कर अपने ढाबा में ‍बिजली उपयोग कर रहा था। सफाई के दौरान ढाबा कर्मचारी विपत राम चौहान की करंट की चपेट में आने से मौत हुई थी,मर्ग जांच पर ढाबा संचालक की लापरवाही उजागर हुई है।

घटना के संबंध में थाना छाल में दिनांक 31.12.2021 की शाम मृतक विपत राम चौहान पिता ठाकुर राम चौहान उम्र 45 वर्ष साकिन पुरूंगा खाले पारा की बेटी परिजनों के साथ थाना आकर मर्ग इंटिमेशन दर्ज करायी की उनके पिता करीब दो- तीन माह से कूड़ेकेला A-1 ढाबा में साफ सफाई का काम करता था। दिनांक 31.12.21 के दोपहर करीब डेढ़ दो बजे ढाबा संचालक का भाई अजय गुप्ता निवासी पुरूंगा घर आकर बताया कि पिता जी (विपत राम चौहान) ढाबा के घेरा के तार में कपड़ा सुखाने गया था जहां कपड़ा सुखाते समय तार में करेंट का झटका लगने से गिर गया है । उसके करीबन आधा घंटा बाद विजय गुप्ता कार से विपत राम चौहान के शव को घर पहुंचाया । शव के दाहिने हाथ की कलाई के पास करेंट से जलने का चिन्ह था । घटना के संबंध में मर्ग क्रमांक 46 / 2021 धारा 174 कायम कर जांच में लिया गया ।
थाना प्रभारी छाल उप निरीक्षक प्रवीण मिंज द्वारा मृतक के वारिशान एवं गवाहों के कथन लेकर कनिष्ठ यंत्री ऐडू से घटनास्थल का निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया गया, जिन्होंने ढाबा में अवैध कनेक्शन सर्विस वायर लगाकर विधुत प्रवाहित करने के कारण विपत राम चौहान की मृत्यु होना रिपोर्ट में लेख किया गया है । मर्ग जांच पर कुडेकेला A – 1 ढाबा के संचालक आरोपी विजय गुप्ता पिता शिव प्रसाद गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी कुडेकेला के विरूद्ध धारा 304 भादवि एवं 135 विद्युत अधिनियम का अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।

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