नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 97541 60816 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , भाई ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए लगाई याचिका, हाइकोर्ट ने कहा पत्नी की मृत्यु पर पति या बच्चों को ही नौकरी ,,,देखिये पूरी खबर.. – पर्दाफाश

पर्दाफाश

Latest Online Breaking News

भाई ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए लगाई याचिका, हाइकोर्ट ने कहा पत्नी की मृत्यु पर पति या बच्चों को ही नौकरी ,,,देखिये पूरी खबर..

😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

भाई ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए लगाई याचिका, हाइकोर्ट ने कहा पत्नी की मृत्यु पर पति या बच्चों को ही नौकरी ,,,देखिये पूरी खबर।

बिलासपुर – छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पहली बार एक अलग तरीके की याचिका लगाई गई जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया दरअसल एक भाई ने अपनी शादीशुदा बहन की मृतयु के बाद अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने के लिए याचिका दायर की थी हाई कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया की जिस तरह पति की मृत्यु के बाद अनुकम्पा नियुक्ति पत्नी व बच्चों को ही अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती हैं मामले की सुनवाई सजंय के अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई विजय निगम ने हाई कोर्ट ने याचिका दायर कर बताया कि उनकी बहन राधिका निगम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन साशकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर में मेडिसिन मेकर थी। 13 जून 2014 को उनकी मृत्यु हो चुकी थी याचिकाकर्ता ने वसीयतनामा का हवाला देते हुए आयुर्वेद फार्मेसी में अनुकम्पा नियुक्ति में दावा प्रस्तुत किया गया।इस आवेदन पर विचार नही किया गया मामला हाइकोर्ट पहुचा यहां सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से 13 जून 2013 को जारी प्ररिपत्र प्रस्तुत किया गया इसमे बताया गया की राधिका के भाई को अनुकम्पा नियुक्ति देना गलत होगा क्योकि राधिका पहले से शादीशुदा हैं साशन के नियम में यह प्रावधान ही नहीं है यह रिट खारिज करने योग्य है।

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now

लाइव कैलेंडर

February 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728