मुंगेली जिला पंचायत सीईओ ने की बड़ी कार्यवाही ग्राम पंचायत भीमपुरी के चंदूलाल बंजारा पंचायत सचिव निलंबित,,,देखिये पूरी खबर..

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मुंगेली जिला पंचायत सीईओ ने की बड़ी कार्यवाही ग्राम पंचायत भीमपुरी के चंदूलाल बंजारा पंचायत सचिव निलंबित,,,देखिये पूरी खबर।
मुंगेली – मुंगेली जिले के तेज तर्रार आईएएस मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ श्री रोहित व्यास ने ग्राम पंचायत भीमपुरी के सचिव चंदूलाल बंजारा को निर्माण कार्य के आर्थिक अनियमितता मामले में निलंबित कर दिया गया है, बता दे कि इससे पूर्व में भी कई सचिवों को निलंबित किया जा चुका है व कई सरपंचो के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश व धारा40के तहत कार्यवाही करने का आदेश जारी किया जा चुका है, इसी कड़ी में एक आर्थिक अनियमितता की शिकायत दर्ज होने के बाद जाँच के उपरांत पंचायत सचिव चंदूलाल बंजारा को निलंबित किया गया है।
जिला पंचायत के पत्र आदेश में लेख किया गया है कि
कार्यालय जिला पंचायत मुंगेली जिला मुंगेली – (छ. ग.)
// आदेश //
क्रमांक / जिला पंचा ./ सचिव स्था. /2021/ 8046
ग्राम पंचायत भीमपुरी में आंगनबाड़ी निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2018-19 में पंचायत सचिव श्री चंदूलाल बंजरा द्वारा अग्रिम राशि रु. 113551.00 आहरण किया गया था । सचिव द्वारा उक्त निर्माण कार्य को कराने के लिए रुचि नही लिया गया , जिसके कारण उक्त निर्माण कार्य आज पर्यन्त तक पूर्ण नही हुआ है। उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करने एवं पूर्ण नही होने की स्थिति में अग्रिम राशि 113551.00 जमा करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 998 मुंगेली दिनाक 04.09.2021 द्वारा पंचायत सचिव को पत्र प्रेषित किया गया था । लेकिन उक्त निर्माण कार्य को पंचायत सचिव द्वारा पूर्ण नही कराया गया है एवं अग्रिम राशि रु. 113551.00 को पंचायत सचिव द्वारा जमा नही किया गया है । पंचायत सचिव द्वारा राशि का दुरुपयोग करना एवं उच्चाधिकारी के आदेश की लगातार अवहेलना करना। श्री चंदूलाल बंजरा पंचायत सचिव ग्राम पंचायत भीमपुरी का यह कृत छ. ग. पंचायत राज अधिनियम – 1993 के अधीन निर्मित छ. ग. पंचायत सेवा (अनुसाशन एवं अपील ) नियम 1999 के भाग दो नियम -04 (1) (क) के विरुद्ध होने के कारण श्री चंदूलाल लाल बंजरा पंचायत भीमपुरी जनपद पंचायत मुंगेली जिला – मुंगेली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।निलम्बन अवधि में जनपद पंचायत मुंगेली मुख्यालय निर्धारित किया जाता है । निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी ।

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