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🚨 शासकीय भूमि के फर्जी अंतरण मामले में पटवारी के बाद रजिस्ट्री गवाह को कापू पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा 🚨 “ऑपरेशन क्लीन हंट” में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में कापू पुलिस को मिली सफलता

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🚨 शासकीय भूमि के फर्जी अंतरण मामले में पटवारी के बाद रजिस्ट्री गवाह को कापू पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा
🚨 “ऑपरेशन क्लीन हंट” में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में कापू पुलिस को मिली सफलता
Chhattisgarh Police छत्तीसगढ़ पुलिस IGP Bilaspur Range CG @फोल्लोवेर्स


रायगढ़, 24 सितंबर । फरार आरोपियों एवं फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिए जिले में चलाए जा रहे “ऑपरेशन क्लीन हंट” के तहत कापू पुलिस ने शासकीय भूमि के फर्जी अंतरण मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। तत्कालीन पटवारी राकेश साय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्री में अनुप्रमाणक साक्षी रहे अगस्तुस खलखो (43 वर्ष), निवासी पोराडाही, थाना धरमजयगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार 11 अगस्त 2026 को तहसीलदार कापू श्री उन्मेश पटेल द्वारा थाना कापू में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि ग्राम पंचायत रायमेर की शासकीय भूमि के खसरा नंबर 479/2, 467/36, 467/25, 467/23, 310/10/ख, 310/10/2 आदि में कूटरचना कर खसरा बंटाकन एवं रिकॉर्ड में हेरफेर करते हुए बाहरी व्यक्तियों के नाम पर फर्जी पट्टा तैयार किए गए और बाद में दलालों के माध्यम से उक्त भूमि की रजिस्ट्री कराई गई। जांच में शासकीय भूमि के कुछ हिस्सों को तत्कालीन पटवारी राकेश साय द्वारा निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज किए जाने तथा इसके बाद कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अन्य व्यक्तियों को अंतरित किए जाने की जानकारी सामने आई। मामले में तत्कालीन पटवारी राकेश साय, मुक्तारधारी कैलाश कुमार जेठवानी उर्फ सोनी, विक्रेता उजितराम, अनुप्रमाणक साक्षी अगस्तुस खलखो एवं लालबहादुर यादव के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया।

एसडीएम धरमजयगढ़ के निर्देश एवं तहसीलदार कापू के जांच प्रतिवेदन के आधार पर थाना कापू में अपराध क्रमांक 131/2026, धारा 420, 467, 468, 471, 120(बी) भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। मामले में थाना प्रभारी कापू निरीक्षक धर्माराम तिर्की द्वारा 02 सितंबर 2026 को मुखबिर सूचना के आधार पर फरार आरोपी तत्कालीन पटवारी राकेश साय, पिता शशिभूषण साय, उम्र 45 वर्ष, निवासी सिविल लाइन धरमजयगढ़ को ग्राम गनपतपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के कब्जे से लैपटॉप एवं प्रिंटर भी जब्त किए गए थे।

मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस ने अगस्तुस खलखो पिता अलोइस छंदू खलखो, उम्र 43 वर्ष, निवासी पोराडाही को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह कैलाश जेठवानी उर्फ सोनी के कहने पर इस प्रकरण में शामिल हुआ था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने ग्राम रायमेर की उक्त सरकारी भूमि की अवैध रजिस्ट्री में तत्कालीन पटवारी राकेश साय, कैलाश जेठवानी उर्फ सोनी एवं लालबहादुर यादव के साथ मिलकर 20 अक्टूबर 2022 को रजिस्ट्री कार्यालय धरमजयगढ़ में उपस्थित होकर आधार कार्ड जमा करने तथा रजिस्ट्री दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार की है। आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर कैलाश जेठवानी उर्फ सोनी से बातचीत में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। विवेचना में अगस्तुस खलखो के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश एवं प्रकरण की विवेचना जारी है।

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