मतदान के लिए तीन दिन शेष, जिले में बढ़ायी गयी चौकसी कलेक्टर श्री गोयल ने स्थैतिक टीम, फ्लाइंग स्क्वाड के साथ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश…

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मतदान के लिए तीन दिन शेष, जिले में बढ़ायी गयी चौकसी
कलेक्टर श्री गोयल ने स्थैतिक टीम, फ्लाइंग स्क्वाड के साथ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश
शराब, नकद राशि, प्रलोभन में दिए जाने वाली सामग्री परिवहन, वितरण पर कड़ी कार्यवाही के दिए निर्देश
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रायगढ़/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने जिले के सभी सर्विलांस टीम एवं एनफोर्समेंट एजेंसीज को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री गोयल ने सभी एजेंसियों के नोडल अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी दिनों में मतदान प्रक्रिया होगी, लिहाजा मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने तथा मतदाताओं को लुभाने अवैध तरीके से फ्रीबीज, शराब, नकद राशि व प्रलोभन दिए जाने वाली वस्तु/सामग्रीं का परिवहन किया जा सकता हैं। जिसे रोकने के लिए सभी को अलर्ट मोड पर कार्य करना हैं, ताकि जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन कार्य संपन्न हो सकें।
कलेक्टर श्री गोयल ने स्थैतिक निगरानी दलों को निर्देशित करते हुए कहा कि टीम आगामी निर्वाचन प्रक्रिया तक विशेष रूप से अलर्ट रहे, इसके साथ ही एक जगह पर न रहते हुए लोकेशन चेंज करते रहें। उन्होंने टीम को कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर कार्य करें ,टीम में सहयोग व सुरक्षा हेतु केंद्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने प्रचार सामग्री/पंपलेट में प्रकाशक के नाम, पता और मुद्रण संख्या मुद्रित नही पाए जाने पर जब्ती करते हुए समुचित वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार मतदाताओं को लुभाने अवैध तरीके से फ्रीबीज, शराब, नकद राशि वितरण या किसी प्रकार का प्रलोभन में दी जाने वाली वस्तु/सामग्रीं चेक पोस्ट में पाया जाए तो तत्परतापूर्वक वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। उन्होंने स्थैतिक निगरानी दल को निर्देशित किया कि सभी वाहनों की सघनता से जांच सुनिश्चित करें।
इसी प्रकार कलेक्टर गोयल ने सभी फ्लाइंग स्क्वाड को आगामी चार दिनों तक नियमित मूवमेंट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टीम के सहयोग हेतु केंद्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य भी रहेंगें। उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री में प्रकाशक के नाम, पता और मुद्रण संख्या का उल्लेख अनिवार्य हैं, बिना मुद्रित पाए जाने पर जब्त करते हुए समुचित कार्यवाही करें। कलेक्टर श्री गोयल ने मतदान को प्रभावित करने वाले फ्रीबीज, शराब, नकद राशि वितरण या किसी प्रकार का प्रलोभन में दिए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए ।
इसी प्रकार कलेक्टर श्री गोयल ने एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी निष्पक्ष निर्वाचन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सीजी जीएसटी को जिले में स्थित गोदामो की जांच करने तथा आयकर विभाग को कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आबकारी विभाग को शराब तस्करी पर नजर रखने एवं सभी चेक पोस्ट में एक्टिव मोड़ में कार्य करने तथा जीआरपी को सभी स्टेशन के साथ ही ओडिशा से आने वाले गाडिय़ों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। जिससे मतदाताओं को लुभाने वाले सामग्रियों के अवैध परिवहन पर नियंत्रण किया जा सकें। कलेक्टर श्री गोयल ने बताया कि सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों से संदिग्ध लेन-देन की जानकारी लीड बैंक ऑफिसर के माध्यम प्राप्त कर उसका परीक्षण, सभी मुद्रक/प्रिंटर से प्रकाशन की सूचना की निगरानी और डाक/कूरियर के माध्यम से फ्रीबीज के वितरण की आशंका पर नजर रखी जा रही है।
Election Commission of India
Chief Electoral Officer, Chhattisgarh
Kartikeya Ashok Goel

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