नौ माइक्रोस्कोप की अवैध खरीदी में तत्कालीन बीएमओ व बीपीएम दोषी संचालक को कार्रवाई के लिए सीएमएचओ ने लिखा पत्र,,,देखिये पूरी खबर…
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नौ माइक्रोस्कोप की अवैध खरीदी में तत्कालीन बीएमओ व बीपीएम दोषी संचालक को कार्रवाई के लिए सीएमएचओ ने लिखा पत्र,,,देखिये पूरी खबर।
संचालक को कार्रवाई के लिए सीएमएचओ ने लिखा पत्र
बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक का मामला
बिलासपुर। बिल्हा ब्लॉक के तत्कालीन बीएमओ शरद गढेवाल और बीपीएम अनिल गढेवाल ने उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना जीवनदीप समिति की राशि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नौ माइक्रोस्कोप की खरीदी कर ली। इस मामले की जांच में अवैध तरीके से खरीदी साबित होने पर सीएमएचओ बिलासपुर ने संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर व मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है ।
मिली जानकारी के मुताबिक रविन्द्र तिवारी कार्यकारिणी प्रांताध्यक्ष छग प्रदेश स्वास्थ्य कार्मचारी संघ ने बिलासपुर जिले में बिल्हा ब्लॉक के खंड चिकित्सा अधिकारी बिल्हा व बीपीएम एनएचएम पर वर्ष 2014–15 व 2015-16 में बिना अधिकार व नियम विरूद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित जीवनदीप समिति के मद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए नौ माइक्रोस्कोप की खरीदी अवैध तरीके से करने का आरोप लगाकर 30 मार्च 2021 को इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर लोक निधि को क्षति पहुंचाने विरूद्ध मप्र छग सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 का नियम 10 (3) के तहत कार्यवाई करते हुए लोक निधि की वसूली जांच की मांग की थी।
विशेष टीम से कराई गई जांच
मामले की जांच विशेष जांच टीम से कराई गई। इसमें खुलासा हुआ कि बिल्हा ब्लॉक के तत्कालीन बीएमओ और बीपीएम ने मिली भगत कर शासन के आदेश और उच्च अधिकारियों के निर्देश के बिना ही वर्ष 2014–15 व 2015-16 में तत्कालीक पीएससी प्रभारी, जीवनदीप समिति के सदस्यों के अनुमोदन के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित जीवन दीप समिति के माध्यम से नौ माइक्रोस्कोप की खरीदी साइंटिफिक ट्रेडर्स रायपुर और गुरु मेडीसीन बिलासपुर से खरीदी अवैध तरीके से की है। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर ने क्रमांक/स्था. /विज्ञ./शिकायत/ 2021/ 9711 /बिलासपुर, दिनांक 22/ 10/2021 को प्रेषित कर संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर व मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर से तत्कालीन बीएमओ बिल्हा और बीपीएम एनएचएम के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है
खरीदी के लिए जारी निर्देश
राज्य क्षय अधिकारी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छग रायपुर का पत्र क्रमांक आरएनटीसीपी / 2015 / 928 / रायपुर दिनांक 05/01/2015 में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छग को संबोधित करते हुए आरएनटीसीपी कायर्क्रम को सुचारू रूप ये संपादित करने समस्त जिलों को ब्लाकवार जीवनदीप समिति के माध्यम से वायनोकुलर, माइक्रोस्कोप की आवश्यकतानुसार नियम का पालन कर खरीदी करने और इसकी जानकारी राज्य क्षय कार्यक्रम अधिकारी को देना उल्लेखित किया गया है। इसके साथ ही राज्य कार्यक्रम अधिकारी एनपीसीबी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर छग का पत्र क्रमांक अंधत्व/रा. का. अधि./ 2013 रायपुर दिनांक 05/04/2013 में नेत्र रोग उपचार से संबंधित उपकरणों में सुधार कराने तथा बड़े उपकरणों जैसे आपरेटिंग माइक्रोस्कोप, ए स्केन की आपूर्ति राज्य स्तर से दी जाएंगी व अन्य उपकरण जैसे ट्रायल सेट विजन ड्रम तानामीटर रेटीनोस्कोप आदि जीवन दी समिति से क्रय की जा सकती है का उल्लेख है। दोनों पत्र की जांच से स्पष्ट हुआ कि दोनों कायर्क्रमों के लिए माइक्रोस्कोप खरीदने का अधिकार बीएमओ को नहीं है , और न ही राज्य शासन से ऐसा आदेश प्रसारित किया है। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी बिलासुपर द्वारा भी जिले के किसी भी बीएमओ को माइक्रोस्कोप खरीदी करने की अनुमति नहीं दी गई है।
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