राजस्व मंत्री के राइट हैंड के नाम से फेमस बिलासपुर डिप्टी कलेक्टर नारायण गबेल पर कसा एसीबी का शिकंजा भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13-1बी व 13-2 के तहत आय से अधिक संपत्ति रखने पर एफआईआर दर्ज,,,, देखिये पुरी खबर।
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राजस्व मंत्री के राइट हैंड के नाम से फेमस बिलासपुर डिप्टी कलेक्टर नारायण गबेल पर कसा एसीबी का शिकंजा भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13-1बी व 13-2 के तहत आय से अधिक संपत्ति रखने पर एफआईआर दर्ज,,,, देखिये पुरी खबर।
बिलासपुर – महज 8 साल की नौकरी में करीब 2 करोड़ रुपय की चल अचल संपत्ति जुटाने वाले बिलासपुर जिले के पूर्व तहसीलदार और वर्तमान में बस्तर के डिप्टी कलेक्टर के ऊपर एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया है गबेल के खिलाफ acb में 5 महीने जाँच चली acb को गबेल के खिलाफ कई शिकायते मिली थी प्रशासनिक तौर पर गड़बड़ी को लेकर कई शिकायत कलेक्टर को की गई व सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई थी।
वर्तमान में गबेल का ट्रांसफर बिलासपुर जिले से बीजापुर किया गया है नारायण गबेल करीब 7 साल तक बिलासपुर में पदस्थ थे व अभी इनका डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन किया गया था
सरिता विहार में आलीशान मकान खुद के नाम पर कई गाड़ी –
Acb ने जाँच के दौरान ग्राम गिधौरी करतला जिला कोरबा में रकबा 0.275,0.239, 0.773,0.219,0.020 हेक्टेयर ज़मीन खरीदने की जानकारी मिली थी जिसकी कीमत 25 लाख रुपए की थी व वही सरिता विहार में आलीशान मकान की जानकारी मिली थी तो वही खुद व साले के नाम पर 3लक्जरी कार व 1 बाइक की जानकारी मिली थी।
जेवरात बीमा एफडी व 70 लाख निवेश
Acb को पता चला था कि गबेल ने स्वर्ण व रजत आभूषण बैक बीमा सावधि शेयर व म्यूचयल फंड में70 लाख का निवेश कर रखा है इसके साथ ही परिजनों व मित्रों के नाम पर भी सम्प्पति खरीदने की जानकारी भी मिली थी जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है acb की टीम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 -1b व 13-2 के तहत जुर्म दर्ज किया है
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