पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी आरएन हिराधर के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1) बी , 13(2) के तहत एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया गया है ,,,,
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी आरएन हिराधर के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1) बी , 13(2) के तहत एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया गया है ,,,,
बिलासपुर – जमीन मकान महंगी गाड़िया कई खातों में करोड़ो नगदी ,दो दर्जन खातों में फिक्स डिपॉजिट बीमा पॉलिसी समेत करोड़ो की सम्प्पति जुटाने वाले आरोपी पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर आर एन हिराधर के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रकरण दर्ज किया है,कुछ साल पहले पुख़्ता दस्तावेज के साथ acb में शिकायत की गई थी कि जाँच के बाद acb ने भ्रष्टाचार निवारण की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया है,जाहिर है कि शिक्षा विभाग में नौकरी करते हुए कुछ शिक्षा की रोशनी फैलाने की जगह काली कमाई जुटाने में लगे हैं, हिराधर की मुश्किलें बढ़नी वाली है बिलासपुर में कई सालों से नौकरी करते हुए आरएन हिराधर के खिलाफ कुछ साल पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की गई थी, बकायदा पुख्ता दस्तावेज समेत शिकायत में बताया गया था कि किस किस जगह व विभिन्न जगहो में पद का दुरूपयोग करते हुए सम्प्पति जुटाई हैं, शिकायत करने वाले ने बताया था कि विजयपुराम कलोनी में आलीशान मकान व प्लाट मोपका व चाटीडीह में करोड़ो का जमीन कांकेर जिले में कृषि भूमि खुद के नाम पर कई खाते व कई जगह एफ डी व कई प्रकार की महंगी गाड़िया व अपने व अपने पुत्र व अन्य रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ो की संपत्ति अर्जित करके रखे हुए हैं।
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space