बिना नोटिस ग्रामीणों के दुकानों को तोड़ने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार…कोरिया जिले का मामला
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*📕बिना नोटिस ग्रामीणों के दुकानों को तोड़ने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार*
*📕ग्रामीणों की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंचायत सचिव ग्राम को जारी किया नोटिस माँगा जवाब*
*📕कोरिया जिले के प्रभावित ग्रामीणों के तरफ से विद्वान अधिवक्ता सरीना खान ने की पैरवी-हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में जवाब पेश करने दिया निर्देश* *📕बिलासपुर/छत्तीसगढ़📕* मामले के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के ग्राम पंचायत मुरकिल, तहसील भरतपुर के ग्रामीणों के छोटे छोटे दुकानों को ग्राम पंचायत के सचिव,नायब तहसीलदार के द्वारा बिना कोई नोटिस एवं सूचना के तोड़ दिया गया जब उक्त घटना को लेकर ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया तो ग्रामीणों को तोड़फोड़ के 2 दिन बाद ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत के सचिव एवं नायब तहसीलदार के द्वारा विधि विरुद्ध कार्य किये जाने को लेकर छग उच्च न्यायालय की शरण लिया एवं उच्च न्यायालय में विद्वान अधिवक्ता सरीना खान के माध्यम से WPC NO.3601/3021 दायर किया जिसकी सुनवाई विद्वान जस्टिस गौतम भादुड़ी के द्वारा की गई जहाँ मामले की गम्भीरता को देखते हुए एवं बिना पूर्व सूचना एवं नोटिस दिए ग्रामीणों के दुकानों को तोड़ने पर कोर्ट द्वारा जमकर फटकार लगाई गई एवं ग्राम पंचायत मुरकिल के सचिव को 3 हफ्ते में जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटीस जारी किया गया है।
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