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पर्दाफाश

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*कर्नाटक पॉवर द्वारा गुपचुप तरीके से पैर पसारने की कोशिश।विस्फोटक भंडारण मामले पर ग्रामवासी एवम जन प्रतिनिधियों ने कंपनी के विरुद्ध तहसील कार्यालय पहुंचकर जताई आपत्ति*

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*कर्नाटक पॉवर द्वारा गुपचुप तरीके से पैर पसारने की कोशिश*

*@विस्फोटक भंडारण मामले पर ग्रामवासी एवम जन प्रतिनिधियों ने कंपनी के विरुद्ध तहसील कार्यालय पहुंचकर जताई आपत्ति*

*असलम खान धरमजयगढ़ ब्यूरो*:- आज 28जुलाई बुधवार की दोपहर धरमजयगढ़ दुर्गापुर कोयला खदान क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर

मेसर्स कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु के विस्फोटक भंडारण के विरोध में ज्ञापन देकर आपत्ति दर्ज कराई है।
बता दें पूर्व में यह क्षेत्र वेदान्त बाल्को 1070 हे. और डीबी पवार 540 हे. का प्रस्तावित क्षेत्र था,किसानों द्वारा जनसुनवाई से लेकर कोर्ट तक इन दोनों कंपनी का पुर जोर बिरोध करते देखा गया था।
,उल्लेखनीय है की कोलगेट घोटाले में 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने गलत तरीके नीलामी के मामले में इन दोनों कंपनियों को निरस्त कर दिया था।,इसके पश्चात दुबारा कोयला मंत्रालय द्वारा इन दोनो कंपनी के क्षेत्र को नीलामी किया गया। जिसमे कर्नाटक पॉवर को पुनः यह क्षेत्र प्रस्तावित हुआ है।

 

कोयला कंपनी के पैर पसारते ही फिर से प्रभावित क्षेत्रवासियों के भारी विरोध का स्वर गूंजने लगा है।इसी कड़ी में कर्नाटक पावर के प्रस्तावित ओपन कोयला खदान का क्षेत्र के प्रभावित किसानों के आपत्ति का स्वर दुबारा देखा सुना जा रहा है।किसान और जनप्रतिधि का कहना है की लॉक डाउन की वजह से भी कंपनी की गुपचुप गतिविधियों का उन्हें पता नही चल पाया था।ग्राम के कुछ बुद्धिजीवियों ने ऑन लाइन नेट के जरिए देखा की कर्नाटक पॉवर ने गुपचुप तरीके से विस्फोटक भंडारण हेतु इश्तहार प्रकाशन किया है।कंपनी ने इस बात की जानकारी ग्रामवासियों को नहीं दिया था।
तहसीलदार एवम संबंधित हल्का पटवारी को दिए गए ज्ञापन में प्रभावित ग्रामवासी ने स्पष्ट रूप से कहा है की,आवेदक अधीक्षण अभियंता (माइंस)मेसर्स कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन द्वारा विस्फोटक भंडारण हेतु विस्फोटक नियंत्रक नियम 2008के तहत विस्फोटक मैगजीन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनापत्ति मांगी गई है।
उक्त पत्र कलेक्टर सहित जिला दंडाधिकारी रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1019/विस्फोटक लायसेंस/2021में आवेदन प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु धरमजयगढ़ न्यायालय में प्रकरण चल रहा है।उक्त खसरा नंबर 253,1113/2 रकबा 0.686 पटवारी हल्का नंबर 36के ग्राम बायसी में स्थित है।

बताना लाज़िमी है के यह प्रस्तावित क्षेत्र पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के तहत आता है जिसमे पेशा ऐक्ट लागू है।ग्रामीणों ने साफ तौर पर दो टूक शब्दों में कहा है के,हम समस्त ग्रामीण एवम जनप्रतिनिधि यह फैसला लिए हैं की ऊपर उल्लेखित खसरा नंबर उनके गांव के समीप है,और इस क्षेत्र में लगातार जंगली हाथियों का विचरण होता रहता है।

अपने पत्र के माध्यम से ग्रामीणों ने तहसील न्यायालय धरमजयगढ़ कंपनी द्वारा विस्फोटक भंडारण के विरोध में आपत्ति दर्ज की है।तथा पांचवी अनुसूची क्षेत्र और हाथियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए मेसर्स कर्नाटक पॉवर के प्रस्तावित मैगजीन विस्फोटक भंडारण को निरस्त करने की मांग शासन प्रशासन से की है।वहीं ग्रामीणों ने कंपनी द्वारा गुपचुप तरीके से क्षेत्र में पैर पसारने की बात पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी पटवारी पर कंपनी से सांठ गांठ का आरोप भी लगाया है।बहरहाल इसमें कितना हकीकत और कितना अफसाना है ,यह तो जांच का विषय है।

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