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पर्दाफाश

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Coronavirus: गृह मंत्रालय ने जारी की 1 दिसंबर से लागू होने वाली कोरोना की नई गाइडलाइन

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Coronavirus: गृह मंत्रालय ने जारी की 1 दिसंबर से लागू होने वाली कोरोना की नई गाइडलाइन

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नई दिल्‍ली: देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक दिसंबर से लागू होने वाली अनलॉक प्रक्रिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। दिशानिर्देशों का मुख्य फोकस COVID-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए पर्याप्त लाभ को बढ़ाना है। इसके अलावा कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बढ़ते नए मामलों को ध्यान में रखते हुए त्यौहारों के मौसम और सर्दियों की शुरुआत में यह जोर दिया गया है कि महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए सावधानी बनाए रखने और निर्धारित रणनीति का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।

एमएचए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों/एसओपी की निगरानी, नियंत्रण और सख्त से नियमों के पालन पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिला, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया गया है। इसके साथ ही बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्र शासित राज्‍य अपने आकलन के आधार पर स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं।

निगरानी और नियंत्रण

राज्य/कें‍द्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को सूक्ष्म स्तर पर गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए डेमोकेशनऑफ ज़ोन सुनिश्चित करने के लिए।

कंटोंमेंट ज़ोन की सूची संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वेबसाइटों पर डाली की जाएगी और यह सूची गृह मंत्रालय के साथ साझा की जाएगी।

कंटोंमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

इन क्षेत्रों में चिकित्सा आपात स्थिति, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति होगी, जबकि बाहर के लोगों की आवाजाही नहीं होगी।

गठित निगरानी टीमों द्वारा घर-घर निगरानी की जाएगी।

निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण किया जाएगा।

कोरोना पॉजिटिव व्‍यक्‍ति को 14 दिनों के लिए क्‍वांरटीन रहना होगा और उसके संपर्क में आने वाले 80 प्रतिशत लोगों का 72 घंटे में पता लगाया जाएगा।

COVID-19 रोगियों को जल्‍द ही उपचार सुविधाओं/घर (घर क्‍वारंटीन दिशानिर्देशों को पूरा करने के अधीन) में सुनिश्चित किया जाएगा।

COVID- उपयुक्त व्यवहार

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें COVID-19 के उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए और फेस मास्क, हाथ धोने और सोशल डिस्‍टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

फेस मास्क पहनने की मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए राज्य और कें‍द्र शासित प्रदेश उपयुक्त जुर्माना लगाने पर विचार कर सकते हैं।

सार्वजनिक और कार्य स्थलों में फेस मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्‍टेंसिंग के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) एक SOP जारी करेगा, जिसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा।

COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा, ताकि COVID-19 उपयुक्त व्यवहार को लागू किया जा सके।

 

निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन

कंटोंमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, केवल निम्न को छोड़कर, जिन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है:

यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, जैसा कि एमएचए द्वारा अनुमत है।

सिनेमा हॉल और सिनेमाघर, 50 प्रतिशत तक की क्षमता।

स्विमिंग पूल, केवल खेल व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए।

प्रदर्शनी हॉल, केवल व्यापार से व्यवसाय के लिए (बी 2 बी) प्रयोजनों के लिए।

सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक सभा, हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत

हालांकि, स्थिति के उनके आकलन के आधार पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 100 व्यक्तियों या उससे कम कर सकते हैं।

 

स्थानीय प्रतिबंध

स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें रात के कर्फ्यू शामिल है। हालांकि, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य/जिला/उप-विभाग/शहर स्तर) को कंटोंमेंट क्षेत्रों से बाहर नहीं लगाएंगी।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी कार्यालयों में सोशल डिस्‍टेंसिंग को लागू करने की आवश्यकता है।

शहरों में जहां साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से अधिक है, कार्यालय में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या को कम करने के दृष्टिकोण के साथ कार्यालय समय और अन्य उपयुक्त उपायों को लागू करने पर विचार करना होगा, जिससे सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन हो सके।

एक-राज्‍य से दूसरे राज्‍य में जाने पर कोई पाबंदी नहीं

पड़ोसी राज्‍यों के साथ क्रॉस लैंड-बॉर्डर व्यापार के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के लिए कोई अलग से अनुमति/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

 

घर में रहें बुजुर्ग और बच्‍चे

कमजोर व्यक्तियों, अर्थात 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

 

आरोग्य सेतु का उपयोग

आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।

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