नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 97541 60816 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , अघाड़ी सरकार पर तेजस्वी सूर्या का निशाना; अर्नब पर हुई कार्रवाई को बताया ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ – पर्दाफाश

पर्दाफाश

Latest Online Breaking News

अघाड़ी सरकार पर तेजस्वी सूर्या का निशाना; अर्नब पर हुई कार्रवाई को बताया ‘दुर्भाग्यपूर्ण’

😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

POLITICS

अघाड़ी सरकार पर तेजस्वी सूर्या का निशाना; अर्नब पर हुई कार्रवाई को बताया ‘दुर्भाग्यपूर्ण’

भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की अवैध गिरफ्तारी को ‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया है। तेजस्वी सूर्या ने शिवसेना, NCP और कांग्रेस के नेतृत्व वाली अघाड़ी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि, अर्नब पर ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने ‘आपातकाल’ के काले दिनों’ की याद दिला दी।

तेजस्वी सूर्या ने कहा, ”यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक वरिष्ठ पत्रकार को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और शारीरिक रूप से हमला किया गया। यह कृत्य घृणित है और युवा मोर्चा ने न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में इस फासीवादी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।”

“यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मामले को राजनीतिक प्रतिशोध के साथ फिर से खोल दिया गया है। मुझे ये आपातकाल के काले दिनों की याद दिलाता है, लेकिन कांग्रेस, NCP और शिवसेना से कुछ और उम्मीद भी नहीं की जा सकती। सभी संवैधानिक संस्थान इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं और कानून की अदालतें इसमें न्याय करेगी।”

बता दें इससे पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने आज उनकी अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक की पीठ ने अर्नब की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके पास सेशन कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। वह सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट को चार दिन के अंदर इस मामले पर फैसला सुनाने के लिए कहा है।

गौरतलब है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को चार नवंबर की सुबह उनके घर से पुलिस ने बिना किसी सूचना के गिरफ्तार कर लिया था। अर्नब को दो साल पुराने केस में गिरफ्तार किया गया है जो पहले ही बंद हो गया था। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी, हालांकि कोर्ट ने पुलिस कस्टडी को इनकार करते हुए अर्नब गोस्वामी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now

लाइव कैलेंडर

April 2025
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

You May Have Missed