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अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भेजा रायगढ़ के SP को समन, मांगी पूरी जानकारी

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अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भेजा रायगढ़ के SP को समन, मांगी पूरी जानकारी

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MHRC) ने गुरुवार को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के संबंध में, रायगढ़ के SP को शुक्रवार को अपने कार्यालय में सुबह 11 बजे उपस्थित होने और आयोग के समक्ष पूरा मटेरियल रिकॉर्ड पेश करने का कारण दिखाओ नोटिस जारी किया है।

बता दें कि वकील आदित्य मिश्रा ने अर्नब गोस्वामी की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की थी और मामले पर तत्काल विचार करने का आह्वान किया था।

अर्नब गोस्वामी हुए गिरफ्तार

बता दें कि अर्नब गोस्वामी को बुधवार सुबह बिना समन जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ पुलिस अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे और बिना किसी दस्तावेज के, उनके घर के अंदर घुसकर उनके साथ मारपीट की। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के एक पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया जो बंद हो चुका था और अपने साथ अलीबाग ले गई।

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने गोस्वामी की 14 दिन की हिरासत का अनुरोध किया लेकिन अदालत ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट गुरुवार को तीन बजे अर्नब की अवैध और गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा।

इधर, अदालत द्वारा गोस्वामी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उनके वकील आबाद पोंडा और गौरव पारकर ने जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी है। वकील पोंडा ने कहा, ‘‘अदालत ने पुलिस से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।’’

उन्होंने कहा कि कार्यवाही देर तक चलने के कारण गोस्वामी को रात में थाने में रखा जाएगा। अर्नब गोस्वामी को बुधवार सुबह मुंबई में उनके लोअर परेल आवास से घसीट कर अलीबाग थाना ले जाया गया था।

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