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दीपावली से पहले पुलिस का बडा धमाका , एक करोड़ 55 लाख का अवैध पटाखा जप्त….

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दीपावली से पहले पुलिस का बडा धमाका , एक करोड़ 55 लाख का अवैध पटाखा जप्त,अवैध पटाखा विक्रेताओ पर जिले की अब तक कि सबसे बड़ी कार्यवाही

 

 

थाना सरायपाली एवम पिथौरा पुलिस की कार्यवाही

अवैध पटाखा विक्रेताओ पर जिले की अब तक कि सबसे बड़ी कार्यवाही

किशोर कर ब्यूरोचीफ महासमुंद

महासमुंद – दीपावली के मद्देनजर मुस्तैद महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने डेढ़ करोड़ का अवैध पटाखा जप्त कर एक बड़ा धमाका किया है । महासमुंद पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर द्वारा लगातार जिला महासमुंद में अपराध एवं अपराधिक गतिविधियो पर अंकुश लगाने की मुहिम के तारतम्य में अपने जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियो को आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर अवैध पटाखा भण्डारण, परिवहन, बिक्री करने वाले तथा अवैध पटाखा लायसेंसधारी कारोबारियो पर कड़ी नजर रखने तथा उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया था। जिसके परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) सरायपाली विकास पाटले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक वीणा यादव द्वारा थाना क्षेत्र के अवैध पटाखा कारोबारियो की गतिविधियो पर सतत निगाह रखी जा रही थी इस बीच मुखबिर से सूचना मिलने पर की सरायपाली निवासी नितेश अग्रवाल जो कि अपने ग्राम अर्जुण्डा से देवलभांठा मार्ग स्थित गोदाम में अवैध रूप से भारी मात्रा में बिक्री करने हेतु भंडारण कर रखा है तथा बिक्री कर रहा है की सूचना तस्दीक पर तत्काल हमराह स्टाफ के मौका पहुंचकर रेड कार्यवाही किया गया । जहां मौके पर नितेश अग्रवाल के उक्त गोदाम का निरीक्षण किया गया नितेश अग्रवाल अपने गोदाम में विभिन्न प्रकार के पटाखो को पुट्ठे के कार्टुनो में व्यवस्थित करते मिला एवं पटाखा भण्डारण में सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार का समुचित प्रबंध नहीं पाया गया। जिसे मौके पर पटाखा भंडारण एवं विक्रय करने के संबंध में दस्तावेज पेश करने संबंधी धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस देकर पुछताछ किया जिसने पटाखा रखने के संबंध में मौके पर कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया। मौके पर आरोपी नितेश अग्रवाल के कब्जे से गोदाम में अवैध रूप से खाकी रंग के पुट्ठे के कार्टुन में कुल 445 कार्टुन में भरा हुआ विभिन्न प्रकार का पटाखा कीमती रकम 1,50,60,141रू0(एक करोड पचास लाख साठ हजार एक सौ इक्चालीस रूपये का) रखे पाये जाने से तथा लापरवाहीपूर्वक और अपर्याप्त सुरक्षा प्रबंध रखे जाने से आरोपी का कृत्य अपराध धारा- 286 भादवि,9(ख)(1)(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 का होना पाये जाने से आरोपी नितेश अग्रवाल पिता स्व0 किशनलाल अग्रवाल उम्र 30 वर्ष निवासी सरायपाली को गिरफ्तार किया गया है।
इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सरायपाली निरीक्षक वीणा यादव, उपनिरीक्षक अनिल पालेश्वर, सउनि बंसत पाणीग्राही, राजेन्द्र भोई, नीलाबंर सिंह नेताम, प्रधान आरक्षक रामकृष्ण साहू, वरूण दीपक, सुकलाल भोई, अशोक बाघ, आरक्षक दिलीप पटेल, तुंगजध्वज देवान, चन्द्रमणी यादव, टीकाराम नायक, योगेश यादव, हिरेन्द्र भार्गे, भुपेश प्रधान, विपिन सिदार, अंतर्यामी रौतिया, खगेश ध्रुव, हितेश साहू एवं सैनिक सुरज चौहान, हितेन्द्र पाल, हरिहर दीवान व अन्य थाना सरायपाली स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
इसी तरह थाना पिथौरा अंतर्गत मुखबिर सूचना मिलने पर वार्ड नंबर 06 हनुमान मंदिर के पास पिथौरा निवासी विजय कुमार बंसल अपने मकान जो कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है, में अवैध रूप से भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार का पटाखा रखा है कि सूचना पर थाना एवम साइबर सेल टीम द्वारा संदेही विजय कुमार बंसल के घर/मकान की तलाशी दौरान स विजय कुमार बंसल के घर के पटाव में खाखी रंग की 31 नग कार्टुन में रखी विस्फोटक पटाखा को भारी मात्रा में भण्डारण कर रखने एवं बिना किसी सुरक्षा मापदण्ड के अवैध रूप से अपने घर में लापरवाहीपूर्वक रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होने पर होना लिखकर दिया, जो आरोपी विजय कुमार बंसल द्वारा उक्त पटाखा खरीदी बिक्री हेतु बिना किसी सुरक्षा प्रबंध के लापरवाहीपूर्वक अपने घर/मकान में भारी मात्रा में भण्डारण कर रखना पाये जाने से 31 नग खाखी रंग की पुट्ठे वाली कार्टुन में रखी विभिन्न प्रकार फटाके कीमती करीबन 5,00,000/- रूपये का बरामद होने पर आरोपी विजय कुमार बंसल पिता स्व. श्रीराम बंसल उम्र 55 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 06 पिथौरा के विरुद्ध अपराध धारा 286 भादवि व 9(ख)(1)(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 का घटित करना पाये अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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