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व्यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ी

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व्यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ी

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नई दिल्‍ली: वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न भरने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट किया जाना है, उनके लिए इनकम-टैक्स रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 तक कर दी गई है।

सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए मई में जमा होने वाले वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, “करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख [जिसके लिए नियत तारीख अधिनियम के अनुसार जुलाई 31, 2020 थी] को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया है।”

करदाताओं के लिए आईटीआर प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जिनके खातों की ऑडिट करवाना आवश्यक है (जिनके लिए आई-टी अधिनियम के अनुसार नियत तारीख 31 अक्टूबर, 2020 है) उसको बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है।

CBDT ने कहा कि करदाताओं को आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय प्रदान करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है।

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