इस राज्य ने लिया फैसला, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण
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इस राज्य ने लिया फैसला, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण
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नई दिल्ली: सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
यह फैसला बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की महिलाओं के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पंजाब सिविल सेवा (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वीमेन) नियम, 2020 को मंजूरी दे दी गई, ताकि पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके।
समयबद्ध तरीके से अदालती मामलों / कानूनी मामलों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, पंजाब कैबिनेट ने पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा वर्ग- III) नियम, 1976 में संशोधन करके क्लर्क (कानूनी) कैडर के गठन के लिए सफलतापूर्वक भर्ती की भी मंजूरी दी है। सीएम ने 2021-22 तक चरणबद्ध तरीके से 1 लाख जॉब भी देने का वादा किया है। सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाने का फैसला लिया है। सत्र सोमवार से शुरू होगा। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के मद्देनजर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।
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