लोन मोरेटोरियम मामला: केंद्र सरकार ने कर्जदारों को दी बड़ी राहत
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लोन मोरेटोरियम मामला: केंद्र सरकार ने कर्जदारों को दी बड़ी राहत
नई दिल्ली: लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार ने लोन लेने वाले लोगों के लिए मोरोटोरियम का ऐलान किया था, अब ऐसे कर्जदारों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि MSMEs (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) लोन, शिक्षा, गृह, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, व्यापार और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
सरकार के हलफनामे के अनुसार, 6 महीने के लोन मोरोटोरियम समय में 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर लगने वाले चक्रवर्ती ब्याज को माफ करेगी। केंद्र सरकार ने कहा कि एकमात्र उपाय सरकार के लिए एक कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में ब्याज छूट का बोझ उठाना था। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने कहा कि उचित अनुदान के लिए संसद में मंजूरी मांगी जाएगी।
पूर्व CAG राजीव महर्ष की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह कर्जदारों की मदद करे। केंद्र सरकार ने पहले अदालत को बताया था कि ब्याज माफ नहीं किया जा सकता है और इससे बैंकों पर असर पड़ेगा। अब यह मामला 5 अक्टूबर को सुनवाई के लिए जाएगा।
जस्टिस अशोक भूषण और सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की तीन-जजों की बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंस कर मामले की सुनवाई कर रही है। आरबीआई ने कर्जदाताओं को उनके लोन चुकाने पर छह महीने की छूट दी थी, जो 31 अगस्त को समाप्त हो गई थी। केंद्र और आरबीआई ने अदालत को बताया है कि वायरस के कारण मोरोटोरियम को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
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