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आज से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नए नियम लागू, ध्यान से पढ़ें यह खबर, वरना हो सकता है फ्रॉड !

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आज से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नए नियम लागू, ध्यान से पढ़ें यह खबर, वरना हो सकता है फ्रॉड !

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नई दिल्ली: आज एक अक्टूबर है और आज से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। लिहाजा  डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए ये खबर जरूरी  है। देशभर में आज से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नए नियम लागू हो गए हैं। बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया था। ये नियम आज यानी एक अक्टूबर से लागू हो गया है।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में  ये बदलाव इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और कॉन्टैक्ट-लेस कार्ड ट्रांजेक्शन से जुड़े हैं। ग्राहकों को अब अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। ग्राहकों को इसके लिए आवेदन करने पर ही यह सर्विस मिलेगी।

रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करते वक्त ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए। इसके अनुसार, यदि आवश्यकता नहीं है तो ATM से पैसे निकालते वक्त और POS टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दें।

ग्राहको को अपने कार्ड पर कोई भी सर्विस एक्टिवेट करने या हटाने का अधिकार दिया गया है। ग्राहक दिन में किसी भी वक्त अपने ट्रांजेक्शन की लिमिट को बदल सकता है। अब आप मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, ATM मशीन या IVR के जरिए कभी भी अपने कार्ड की लिमिट बदल सकते हैं।

गौरतलब है कि ये नियम पहले ही बदलने वाले थे लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया था।

डेबिट और क्रेडिट के नए नियम से जुड़ी बातें 

– आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए।

– अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दें।

– अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए, ग्राहकों को इसके लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी।

– ग्राहक को जरूरत हैं तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी और इसके लिए आवेदन करना होगा।

– आप अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इसपर कभी भी फैसला कर सकते हैं।

– ग्राहक को इच्छानुसार सर्विस एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने की सुविधा होगी।

– ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है।

– अब आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिए कभी भी इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं।

– आरबीआई की ओर से जारी एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम 30 सितंबर 2020 से लागू होंगे।

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