लंबित न्यायालयीन प्रकरणों का निपटारा प्राथमिकता से करें-कलेक्टर श्री भीम सिंह कलेक्टर ने की राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों की समीक्षा
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लंबित न्यायालयीन प्रकरणों का निपटारा प्राथमिकता से करें-कलेक्टर श्री भीम सिंह
कलेक्टर ने की राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों की समीक्षा
रायगढ़, 26 सितम्बर2020/ कलेक्टर श्री भीम सिंह की अध्यक्षता में आज जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुये। कलेक्टर श्री सिंह ने राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और राजस्व अधिकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि शासकीय विभागों में सबसे ज्यादा अधिकार राजस्व अधिकारियों को प्राप्त है इसलिये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी राजस्व अधिकारियों को निभानी है और ये सभी अधिकार आम नागरिकों की समस्या हल करने के लिये प्राप्त है इनका सार्थक उपयोग होना चाहिये। राजस्व अधिकारियों को आम नागरिकों के जमीन सीमांकन, बटवारा, नामांतरण और उत्तराधिकार संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिये न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है इसलिये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि शासकीय नियमों को ध्यान रखते हुये न्याय की दृष्टि से जो सही लगे वहीं करें यदि आपके द्वारा किसी प्रकरण में गलत निर्णय दिया जाता है तो ऊपरी जांच मेंआपके विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है। राजस्व अधिकारी अपने न्यायालयों की गरिमा बनाये रखें जिससे आम नागरिकों के मन में शासन के प्रति विश्वास बना रहे और प्रकरणों की सुनवाई के लिये सभी पक्षकारों को पर्याप्त समय मिलना चाहिये तथा न्यायालयीन कार्यों में एजेंट की भूमिका वाले व्यक्तियों को दूर रखे।
कलेक्टर श्री सिंह ने तहसील स्तर से जिला स्तर पर न्यायालयीन आदेश के लिये एक माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुये संख्यात्मक जानकारी विलंब के कारण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि न्यायालय में तारीख दी जाये उस पर सुनवाई होनी चाहिये। कलेक्टर श्री सिंह ने 2 वर्ष, एक वर्ष और 6 माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व अधिकारी निर्धारित तारीख और समय पर अपने न्यायालयों में सुनवाई सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रशासनिक कार्य से निर्धारित तारीख पर सुनवाई नहीं करनी है तो इस आशय की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित करायें जिससे दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले ग्रामीणों और अधिवक्ताओं को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में गिरदावरी का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात किसानों से प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण तय समय में पूरा करें और प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शासकीय वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिये। इस वर्ष धान की खरीदी गिरदावरी के आधार पर ही की जायेगी। उन्होंने धान की खरीदी के लिये शासन के निर्देशानुसार पीडीएस दुकानों तथा राइस मिलर्स से वारदाना प्राप्त करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि ई-कोर्ट में प्रकरणों की प्रविष्टि हेतु अतिरिक्त रीडर्स तथा अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर प्रविष्टि पूर्ण कर ली जाये। उन्होंने व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा के लिये निर्धारित समय अनुसार प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिये और वन क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों के पूर्व के निरस्त प्रकरणों को भी जांच कर प्रक्रिया में सम्मिलित करने के निर्देश दिये तथा यह भी कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा प्राप्त होना चाहिये और जहां भी वन अधिकार पट्टा प्रदान किया जा रहा है वहां के खसरा में भी इसकी प्रविष्टि हो जानी चाहिये। कलेक्टर श्री सिंह ने रायगढ़ शहर की रिक्त शासकीय जमीनों का सर्वे करने के निर्देश दिये और शहरी क्षेत्र के शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण कर वहां निवास करने वाले व्यक्तियों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क वसूल कर नियमितीकरण किये जाने के लिये नोटिस जारी करने को कहा इसके लिये निवासरत व्यक्ति बैंक से ऋण प्राप्त कर राशि जमा कर सकता है और किश्तों में भी नियमितीकरण की राशि जमा करने का सहमति पत्र प्रस्तुत कर सकता है। कलेक्टर श्री सिंह ने राज्य शासन के निर्देशानुसार 1984 में प्रदान किये गये पट्टों का नवीनीकरण करने के निर्देश दिये, जिन स्थानों पर 1984 में प्रदान किये पट्टाधारी व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति निवासरत है उनके नाम पर शुल्क वसूलकर पट्टा का नवीनीकरण किया जा सकता है।
कलेक्टर श्री सिंह ने फूड विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीडीएस दुकानों में निर्धारित समय पर राशन उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करें और फूड इंस्पेक्टर अपने क्षेत्र की राशन दुकानों सहित अन्य दुकानों की नियमित जांच नियमों के अनुरूप करते रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने पिछले वर्ष में हुई ओलावृष्टि तथा वर्तमान में बाढ़ के कारण हुये नुकसान की राहत राशि वितरण की भी समीक्षा की तथा प्राथमिकता तय करते हुये राहत राशि वितरण के निर्देश दिये। उन्होंने डायवर्सन, भू-भाटक की वसूली तथा फ्र ी होल्ड प्रक्रिया के लिये प्राप्त आवेदन एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी ली।
समीक्षा के दौरान एडीएम श्री राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर श्री आर.ए.कुरूवंशी, रायगढ़ जिला मुख्यालय के सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
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