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छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू: कलेक्टर ने जारी किया आदेश… धारा 144 लागू… जूलूस,आमसभा के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति जरूरी..

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छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू: कलेक्टर ने जारी किया आदेश… धारा 144 लागू… जूलूस,आमसभा के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति जरूरी

 

छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू: कलेक्टर ने जारी किया आदेश… धारा 144 लागू… जूलूस,आमसभा के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति जरूरी

छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं वे भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने एक आदेश जारी कर 09 अक्टूबर 2023 से जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने, आम शांति व्यवस्था कायम रखे जाने एवं लोक शांति की सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों के अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य समाप्ति तक के लिए आयुध अधिनियम 1959 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश जिलें में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आए लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।

इस संबंध में आदेश जारी भी किया गया है। इसके अनुसार रायपुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के भीतर जमा कराएं, इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र रायपुर नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा कर सकते हैं। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस़्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

जिले में शस्त्र लायसेंस की परीक्षण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के सुरक्षा गार्ड, बैक सुरक्षा एवं एटीएम कार्य में संलग्न सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ तथा जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। बैंक, एटीएम एवं संस्थान की सुरक्षा हेतु शस्त्र जमा करने से छुट प्रदान की गई है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही जुलूस आमसभा और धरना इत्यादि के लिए निर्देश जारी किया गया है। इसके अनुसार निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से जिला के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आज से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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