बड़ी खबर- मुंगेली जिले के अखरार ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच के खिलाफ जिला पंचायत सीईओ ने कानूनी कार्यवाही,रिकवरी व धारा 40 के तहत सरपंच को हटाने का आदेश जारी किया,,,, देखिये पूरी खबर..

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बड़ी खबर- मुंगेली जिले के अखरार ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच के खिलाफ जिला पंचायत सीईओ ने कानूनी कार्यवाही,रिकवरी व धारा 40 के तहत सरपंच को हटाने का आदेश जारी किया,,,, देखिये पूरी खबर।
मुंगेली – मुंगेली जिले के लोरमी के अखरार ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच के खिलाफ जिला पंचायत सीईओ ने कानूनी कार्यवाही,करने व गबन की गई राशि की रिकवरी करने व धारा 40 के तहत सरपंच को हटाने का आदेश जनपद पंचायत लोरमी को जारी किया, बता दे कि बीते लगभग एक सालों से जिला पंचायत में ग्राम पंचायत अखरार के सरपंच सचिव के द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितता व राशि गबन करने के आरोप में लगातार शिकायत होती रही हैं जिसकी जाँच में सचिव को निलंबित भी किया जा चुका है, इसकी जाँच पूर्ण होने पर जिला पंचायत सीइओ ने जनपद सीईओ लोरमी को विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ने के आरोप में राशि रिकवरी करने का आदेश जारी किया है व यदि रिकवरी जमा नहीं किया गया है तो सचिव के सैलरी से इसे काटने का आदेश जारी किया है व इस पूरे घटनाक्रम में साशन की राशि का दुरूपयोग किया गया है इसलिए पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश जारी किया गया है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि इस आदेश के जारी होने के बाद कब तक कार्यवाही होती हैं।

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