गलत कार्य का गलत परिणाम मुंगेली जनपद पंचायत कार्यालय से फ़ाइल ग़ायब करने वाले भ्रष्ट बाबू रामकुमार दीक्षित को जिला पंचायत के सीईओ ने किया निलंबित,,,,देखिये पूरी खबर….
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गलत कार्य का गलत परिणाम मुंगेली जनपद पंचायत कार्यालय से फ़ाइल ग़ायब करने वाले भ्रष्ट बाबू रामकुमार दीक्षित को जिला पंचायत के सीईओ ने किया निलंबित,,,,देखिये पूरी खबर।
मुंगेली – मुंगेली जनपद पंचायत कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ रामकुमार दीक्षित के द्वारा जनपद की239 फ़ाइल गायब करने का आरोप पूर्व में लगाया जा चुका था जिसे जनपद के तत्कालीन सीईओ ने कार्यवाही के लिए सिटी कोतवाली थाने में आवेदन दिया था लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने और न ही किसी भी प्रकार की विभाग की ओर से कठोर कार्यवाही की गई कार्यवाही नहीं होने के कारण बिलासपुर जिले के वरिष्ट अधिवक्ता व कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओ के द्वारा इस पूरे मामले के संज्ञान में होने से उन्होंने इसकी लिखित में शिकायत जिला पंचायत सीईओ व संभाग आयुक्त से की थी, व विभाग को कुछ अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं व शिकायत में उल्लेख किया गया है कि इनके पास आय से अधिक की संपत्ति है व नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद करोड़ो की संपत्ति अर्जित की गई हैं व जिसकी जानकारी विभाग से छुपाई गईं हैं जो कि सिविल सेवा आचरण अधिनियम का उनलंघन है व इस पत्र के प्रतिउत्तर में मुंगेली जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मामले की गम्भीरता को समझते हुए इसके जाँच के आदेश दिए थे , चुकी इनकी जॉच पूर्व में चल रही थी जिसको ध्यान में रखते हुए मुंगेली जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोहित व्यास ने जनपद पंचायत मुंगेली के सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ रामकुमार दीक्षित को निलंबित किया व निलंबन आदेश में यह लेख किया गया है कि कार्यलय जनपद में कार्यरत रामकुमार दीक्षित के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य के शाखा लिपिक के रूप में कार्य करते हुए जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न निर्माण सम्बंधित योजनाओं की कुंल 238 फ़ाइले एवं 239 माप पुस्तिका जनपद पंचायत कार्यालय से गायब। किये जाने का आरोप है अप्राप्त नस्तियों व माप पुस्तिका जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण व संवेदनशील है उसे उच्च अधिकारियों से बार बार निर्देशीत किये जाने के बाद भी रामकुमार दिक्षित द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है इस सम्बंध में शाखा लिपिक को समय समय पर कार्यालय जनपद पंचायत मुंगेली द्वारा क्रमशः नोटिश बार बार जारी किया गया व लग्भग 4 बार नोटिश जारी करने के बाद दिक्षित द्वारा 1 बार नोटिश का जवाब दिया गया , उक्त प्रतिउत्तर भी सन्तोष जनक नही है इस प्रकार लाखो रुपय की वित्तीय मूल्य के निर्माण कार्य की नस्तियों को गायब करना उच्चधिकारियों की आदेश की लगातार अवहेलना करना साशकीय अभिलेख प्रस्तुत नही करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के प्रतिकूल है अतः रामकुमार दिक्षित को निलंबित किया जाता हैं।
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